वर्ग-3 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में deled डिग्रीधारियोंको प्राथमिकता देगी मध्यप्रदेश सरकार भोपाल

मध्यप्रदेश शासन शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा 2022  महत्वपूर्ण सूचना 


विषय :- B.ed और प्राइवेट स्कूल डीएलएड मान्यता बदलाव ।


वर्ग-3 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में deled डिग्रीधारियोंको प्राथमिकता देगी मध्यप्रदेश सरकार भोपाल। मध्यप्रदेश मे प्रस्तावित वर्ग-3 प्राथमिक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया में deled डिग्रीचारियों को मध्यप्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग प्राथमिकता दे सकता है। इस तरह डीएलएड अभ्यर्थियों की अनुलब्धता अथवा सीटें खाली रहने पर ही बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अपनी सारी तैयारियों कर ली है, तथा जल्द ही उसके द्वारा अधिकारियों को डीएलएड प्राथमिकता का निर्देश जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग अधिकारियों के अनुसार बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन करने का मौका जरूर दिया जाएगा, लेकिन deled वालो की नियुक्ति के बाद सीट बच जाने पर ही बीएड वालो का चयन किया जाएगा। जानकारी अनुसार NCTE राजपत्र में बीएड अभ्यार्थी को प्राथमिक शिक्षा एक से पाँच के लिए प्रशिक्षित नहीं माना गया है एवं उसमें कहा गया है कि 6 माह का ब्रिज कोर्स करने के बाद ही bed कोप्राथमिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षित माना जाएगा।

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कई स्कूलों से अतिथि शिक्षकों को हटाने की तैयारी, लिस्ट हो रही अपडेट

स्थाई शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया हुई तेज, दिसंबर में मिलेंगे नियुक्ति पत्र लोक शिक्षण संचालनालय स्थाई शिक्षकों की भर्ती की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। लिस्ट अपडेट की जा रही है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को रिक्त पदों की पूरी जानकारी लेकर भोपाल बुलाया गया है, ताकि स्थाई शिक्षकों की भर्ती के लिए फाइनल प्रक्रिया शुरू की जा सके।

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मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय कई स्कूलों से अतिथि शिक्षकों को हटाने की तैयारी कर चुका है। दरअसल मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 19 सितंबर 2022 को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम जारी किए गए एक पत्र में स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 भर्ती प्रक्रिया के दौरान किस जिले से कितने अतिथि शिक्षक हटाए जाएंगे। आपको बता दें कि अक्टूबर से शिक्षक स्थाई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिसंबर माह में एक समारोह आयोजित कर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे।

इन जिलों से हटेंगे शिक्षक: 

सिंगरौली से 1200, शिवपुरी से 615, छतरपुर से 638, गुना से 300, उमरिया से 263, श्योपुर से 262, मुरैना से 263, सीधी से 375, हरदा से 225, अशोकनगर से 187, शहडोल से 142, कटनी से 225, पन्ना से 142, खंडवा से 121, रायसेन से 127, नरिसंहपुर से 97, बुरहानपुर से 41, उज्जैन से 157, सागर से 161 तथा दमोह से ण संचालनालय 31 अतिथि शिक्षक हटाए जा सकते हैं।

अतिथि शिक्षकों के लिए आवंटित पद


सिंगरौली में 400, शिवपुरी में 205, छतरपुर में 212, गुना में 100, उमरिया में 87, श्योपुर में 88, मुरैना में 88, सीधी में 125, हरदा में 75, अशोक नगर में 63, शहडोल में 47, कटनी में 75, पन्ना में 48, खंडवा में 40, रायसेन में 42, नरिसंहपुर में 32, बुरहानपुर में 14, उज्जैन में 53, सागर में 53 तथा दमोह में 10 अतिथि शिक्षकों को नियमति शिक्षक के पद पर भर्ती कर लिया जाएगा। शेष अतिथि शिक्षक दिसंबर 2022 तक ही शिक्षण कार्य कर सकेंगे।
दस्तावेजों के सत्यापन के लिए संभाग स्तर पर लगेंगे शिविर
भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग के अंतग्रत आने वाले सरकारी कॉलेजों के सभी नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर, स्पोर्ट्स आफिसर व लाइब्रेरियन के दस्तावेज सत्यापन के लिए संभाग स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। इस दौरान स्थानीय प्रशासन व पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके लिए विभाग भोपाल से ही सभी संभागों में ओएसडी स्तर के अधिकारी भेज रहा है। यह शिविर 7 और 8 अक्टूबर को आयोजित होंगे। उम्मीदवारों शैक्षणिक अर्हता, पीजी नेट, स्लेट, पीएचडी के प्रमाणपत्रों को संबंधित विवि संस्था से ओर जापति प्रमाण पत्र, दिव्यांग अभ्यर्थियों सर्टिफिकेट की जांच मेडिकल बोर्ड से कराए जाने थे, लेकिन यह कार्य पूरा नहीं हो सका।

मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा रिजल्ट के लिए क्या क्या आवश्यकता है होंगी

  • आपको अपना प्रवेश पत्र संभाल कर रखना होगा
  • अपना अप्लीकेशन फॉर्म संभाल कर रखना होगा
  • रिजल्ट निकालने के लिए आपको आवेदन नंबर और रोल नंबर किस साथ साथ  सेंटर कोड हो सकता आवश्यकता होगी।
  • अपना आवेदन नंबर रोल नंबर और सेंटर कोड डेट ऑफ बर्थ फील करेंगे तत्पश्चात आपका रिजल्ट शो हो जाएगा

खाली पदों पर नियुक्ति के दिए जाएं आदेश

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सरकार से सवाल किया है कि आखिर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार को ओबीसी में 27 प्रतिशत सुप्रीम कोर्ट में लगी तीन याचिका का राज्य सरकार जल्द से जल्द निपटारा करवाएं। आरक्षण देने से किसने रोक रखा है, हाईकोर्ट ने इस मामले के निपटारे के लिए राज्य सरकार को 4 सप्ताह का समय इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने सरकार पर दिया है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह एवं विनायक प्रसाद शाह ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट द्वारा जारी अंतरिम समस्त आदेशों को मोडीफाई किया जाए साथ ही प्रदेश में पिछले 4 सालों से रुकी हुई भर्तीयों तथा शिक्षकों के खाली लगभग एक लाख से ज्यादा पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए जाएं। जिसके बाद न्यायालय द्वारा अपने पूर्व में दिए अंतरिम आदेशों का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया की कोर्ट द्वारा किसी भी भर्ती पर रोक नहीं लगाई गई है तथा कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि शासन याचिकाओं के निर्णयाधीन मौजूदा आरक्षण क्यों नहीं कर रही है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के नियमानुसार समस्त नियुक्तियां कर सकता है।

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