MP TET 2023 Madhyamik Shikshak bharti | shikshak bhartI

MP TET 2023 स्कूल शिक्षा विभाग पांच साल के अंतराल के बाद वर्ष 2023 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है।

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MP TET 2023 शिक्षकों के 29 हजार पद, पात्रता परीक्षा के आधार पर चयन

 स्कूल शिक्षा विभाग पांच साल के अंतराल के बाद वर्ष 2023 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। इसमें पात्र पाए गए अभ्यर्थियों से शिक्षकों के 20 हजार से अधिक पद भरे जाएंगे। वर्ष 2020 के रोस्टर के आधार पर 15 फोन वाली इस भर्ती से स्कूल शिक्षा विभाग में 15 हजार और जनजातीय कार्य विभाग में 14 हजार पद भरे जाएंगे। इससे पहले वर्ष 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसमें पात्र पाए गए अभ्यर्थियों के लिए भर्ती अवधि बढ़ाकर वर्तमान में शिक्षकों के 17 हजार से अधिक पद भरे जा रहे हैं।

 

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कर्मचारियों की संख्या की दृष्टि से बड़े स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 70 हजार से अधिक पद खाली हैं। वहीं हर साल डेढ़ से दो हजार पद रिक्त भी होते हैं। इस अनुपात में भर्ती नहीं होती। जिससे शिक्षकों की कमी बनी रहती है। इस स्थिति को देखते हुए विभाग नेहर साल नियुक्ति करना तय किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के नियम कहते हैं कि विभाग कर्मचारियों की संख्या के पांच प्रतिशत रिक्त पदों पर अपने स्तर पर भर्ती कर सकते हैं। इससे अधिक पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से अनुमति लेनीहोती है। इसी नियम को आधार बनाकर विभाग ने हर साल भर्ती करने की रणनीति बनाई है। इस लिहाज से करीब 20 हजार पदों पर हर साल नियुक्ति की जा सकेगी। वर्ष 2023 में पात्रता परीक्षा भी इसी उद्देश्य के लिए आयोजित की जा रही है।

MP TET 2023  शिक्षकों के 29 हजार पद, पात्रता परीक्षा के आधार पर चयन

पांच साल के अंतराल के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी

प्रदेशभर में शिक्षकों के 70 हजार से अधिक पद है खाली

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ओबीसी आरक्षण में यह स्थिति रहेगी-MP TET 2023


MP TET 2023 पात्रता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त होने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) अभ्यर्थियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण रोककर रखा गया है। ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का मामला अभी कोर्ट मैं लंबित है। यदि न्यायालय फैसला देता है, तभी इस वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, वरना 14 प्रतिशत ही पात्र होंगे। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान किया गया है।

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