मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3-काउंसलिंग हाई कोर्ट का ऑर्डर–
मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3- सभी आयु उम्मीदवार काउंसलिंग में शामिल किए जाएं, हाई कोर्ट का ऑर्डर- MP TET NEWS
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाली डबल बेंच ने मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आयु विवाद से संबंधित सभी उम्मीदवारों को काउंसलिंग में शामिल करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को प्रस्तुत याचिका के निर्णय के अधीन कर दिया था। अब उसी अंतरिम आदेश को संशोधित कर दिया गया है। यानी अब कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन नहीं है।
शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम आयु 18 साल थी
प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु MPPEB (व्यापम) द्वारा पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई थी। इसी क्रम में श्री अभिषेक कछवाहा एवं 64 अन्य अभ्यर्थियों द्वारा पात्रता परीक्षा मे शामिल होकर परीक्षा पास कर ली है थी।
कमिश्नर ने काउंसलिंग में न्यूनतम आयु 22 साल कर दी
परंतु, आयुक्त लोकशिक्षण, भोपाल द्वारा दिनाँक 27/10/22 को कॉउंसिल हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमे भर्ती नियमों अर्थात मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के नियम आठ अनुसूची 3 के हवाले से 01/01/22 को 22 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही काउंसलिंग एवं नियुक्ति के लिए पात्र बताए गए हैं।
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कमिश्नर लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती
परिणामस्वरूप, अभिषेक कछवाहा एवम 64 अन्य द्वारा भर्ती नियमों को चुनौती देने वाली याचिका जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं के वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री रवि मलिमथ की अध्यक्षता वाली युगल खंड पीठ को बताया कि आदेश दिनाँक 01/01/22 को 21 वर्ष की आयु को नियुक्ति एवं कॉउंसलिंग को संवैधानिक प्रावधानों का अतिक्रमण बताया गया है।
मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती में न्यूनतम आयु 18 वर्ष करने की मांग
शासन प्राथमिक शिक्षक हेतु 21 वर्ष अधिरोपित कर कृत्रिम वर्ग का निर्माण कर रही हैं। अन्य विभागों एवम सामान्य प्रशासन द्वारा क्लास 3 के लिये 18 वर्ष की आयु रखी गई है। उक्तानुसार, भर्ती नियम को निरस्त करने की मांग की गई है।
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चीफ जस्टिस उच्च न्यायालय ने विभाग से जबाब मांगा
सुनवाई के दौरान, एकल पीठ के अंतरिम आदेश को चीफ जस्टिस ने निरर्थक बताया। उनके अनुसार जब तक 2018 के भर्ती नियम अस्तित्व में हैं एकल पीठ की याचिकाएं निरर्थक हैं। उपरोक्त आदेश से किसी को न ही कोई अधिकार प्राप्त होती है ना ही नियुक्ति प्राप्त होती है। भर्ती नियम 2018 चुनौती दिये गए हिस्से पर सुनवाई के बिना एकलपीठ का आदेश शून्य है।
माननीय चीफ जस्टिस उच्च न्यायालय ने विभाग से जबाब मांगा है। अंतरिम आदेश पारित करते हुए माननीय चीफ जस्टिस एवं माननीय विशाल मिश्र द्वारा दिनाँक 17/11/22 को प्राथमिक शिक्षक के पद होने वाली सभी नियुक्ति, उच्च न्यायालय के निर्णयों के अधीन रखा था।
मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3, हाई कोर्ट का नवीन अंतरिम आदेश
परन्तु, दिनाँक 30/11/22 को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व के आदेश को संशोधित कर, विभाग को आदेश दिया है कि सभी याचिकाकर्ता कॉउंसलिंग में शामिल किए जाएंगे। इसी प्रकार की खबरें एवं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचारों के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि वहां कुछ खास अपडेट भी मिलते हैं.
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