mptet varg 3 में NIOS वाले हो सकते है भर्ती प्रक्रिया में बहार

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बेसिक शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने सेक लगा दी है।

साथ ही एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को दो-दो हजार रुपये हर्जाना देने के आदेश पर भी रोक लग गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आगामी 30 जनवरी को सुनवाई करेगा। हटा भर्ती कर रहा है। इनमें से 1800 भर्तियां इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बीएड टीईटी प्रशिक्षितों ने दी है।

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साथ ही एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को दो-दो हजार रुपये हर्जाना देने के आदेश पर भी रोक लग गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आगामी 30 जनवरी को सुनवाई करेगा। इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बीएड टीईटी प्रशिक्षितों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट की थी। उनका कहना है कि विभागीय नियमावली में बेसिक शिक्षक बनने के लिए दो वर्षीय नियमित डीएलएड कोर्स की अनिवार्यता है जब कि एनआईओएस डीएलएड दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से किया गया और इसकी अवधि महज 18 महीने थी। जस्टिस बीआर गवई और विक्रम नाथ की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। यह है मामलाः शिक्षा विभाग बेसिक शिक्षकों के 2600 से ज्यादा पदों पर हो चुकी हैं व 1800 होनी हैं।

सरकार ने इसमें एनआईओएस डीएलएड को ने मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी mptet varg 3



यह है मामलाः शिक्षा विभाग बेसिक शिक्षकों के 2600 से ज्यादा पदों पर भर्ती कर रहा है। इनमें से 1800 भर्तियां हो चुकी हैं व 1800 होनी हैं। सरकार ने इसमें एनआईओएस डीएलएड को अमान्य माना था। इस संबंध में हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए एनआईओएस डीएलएड को भर्ती में शामिल करने को कहा था।mptet varg 3

 

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mptet varg 3 : 21 से कम आयु वालों को काउंसलिंग में शामिल करने के निर्देश



जबलपुर | हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के 21 वर्ष से कम आयु के आवेदक याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग में शामिल करने के निर्देश दिए। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि एक बार खेल शुरू होने के बाद बीच में नियम नहीं बदल सकते। ऋषिकेश बिसेन व ऋतु कोल की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व अंजनी कुमार कोरी ने दलील दी कि पात्रता परीक्षा- 2020 में पात्र अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु का निर्धारण एक जनवरी, 2022 को 21 वर्ष कर दिया गया। इससे याचिकाकर्ताओं सहित अन्य अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल होने से वंचित हो गए। व्यापमं ने 2020 में जारी विज्ञापन में न्यूनतम आयु एक जनवरी, 2021 को 18 वर्ष निर्धारित की थी।

 

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