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MP TET varg 3 joining notice.मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जोइनिंग नोटिफिकेशन
उपरोक्त नियुक्ति वेतन मान पी.बी.-2
छटवां वेतनमान 5200-20200 +2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300-80500 के न्यूनतम वेतन रुपये 25300/- + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-सी-3-13 / 2019 / 3 / एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र.
(ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक सवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 (राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019 ) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि ( 3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। 4/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत
Notis ;- varg 3 joining notice
कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विभाग परिवर्तन / जिला परिवर्तन या पदस्थापना परिवर्तन के संबंध में विभाग के अधिकारियों को किसी भी माध्यम से यथा फोन, व्हाट्सएप, एस.एम. एस. ई-मेल एवं पत्राचार इत्यादि ना करें, ऐसा करने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए नियुक्ति समाप्ति तक की कार्यवाही की जा सकेगी।
5/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/ एक /05 /नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/ नियम / चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू
होगी। 6/ संबंधित अभ्यर्थी को 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराया जाएगा, जिसकी सूची निम्नानुसार है:-
1. नियुक्ति आदेश , 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस, जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातिका स्थायी प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं E.W.S. कानवीनतमप्रमाण पत्र ) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नवीनतमआय प्रमाण पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणा
IV. पत्र (परिशिष्ट-1) मूल निवासी प्रमाण पत्र V. स्थायीनिःशक्तता / दिव्यांगता का प्रमाण पत्र- न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायीदिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है। अतिथि अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के
VII.छठी।आधार पर हुई है )
VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की
स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र IX.
X. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड
XI संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट-2) 7/ उक्त दस्तावेजों का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण कर पात्र पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को
पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने हेतु मुक्त किया जाएगा। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्रप्रस्तुत करना होगा। 8/ यह नियुक्ति पूर्णत अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने
कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जायेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना-varg 3 joining notice
नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है. ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों की राशि जमा करनी होगी। 9/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।varg 3 joining notice
10 / परिवीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
विशेष टीप:- 1. यदि चरित्र / जाति / निःशक्तता / शैक्षणिक/आय / शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते है अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

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